के नेतृत्व में समूह भारत दीपक मिश्रा (दीपक मिश्रा) के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रतिनिधित्व किया, रिजर्व वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और आभासी मुद्रा से संबंधित नियामक निकायों के लिए जारी रहेगा के अधीन सेवाओं के साथ किसी भी अन्य निर्देश के निषेध पर बैंक ऑफ इंडिया। 4 6 मई को जारी की फाइलें, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कहा है कि तीन महीने के भीतर प्रासंगिक व्यावसायिक से वापस लेने के।
इससे पहले, बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिटकॉइन को भारत के मौजूदा कानूनों के तहत मुद्रा नहीं माना जा सकता है। भारतीय कानून के लिए आवश्यक है कि पैसा धातु या अन्य भौतिक वस्तुओं से बनाया जाना चाहिए और सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
दुनिया भर में केंद्रीय बैंक डिजिटल मौद्रिक नीतियों के निर्माण के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक तेजी से कठिन हो गया है। 2013 के आरंभ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने निवेशकों को चेतावनी जारी की, जबकि अब यह बैंकों को उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को क्रिप्टोक्रुरेंसी सेवाएं प्रदान करने से रोकती है।