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भारत: आयातित सौर कोशिकाओं पर 70% गारंटीकृत कर नहीं

भारतीय आर्थिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार ने चीन और मलेशिया से आयातित सौर कोशिकाओं पर अस्थायी गारंटी कर लगाने का फैसला नहीं किया है, और 70% टैरिफ लगाने के पिछले प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय अग्नि सुरक्षा प्रशासन ने इस प्रस्ताव का प्रस्ताव दिया था, घरेलू सौर ऊर्जा उद्योग को और नुकसान पहुंचाने के लिए 2018 की शुरुआत में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी। 200 दिनों के भीतर कर्तव्यों को पूरा करने की सिफारिश की जाती है।

हालांकि, सरकार के निर्णय वक्तव्य में कहा गया है कि प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस कथन के अनुसार अस्थायी सुरक्षा कर पर याचिका को भी संसाधित किया है।

नई ऊर्जा मंत्रालय और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आनंद कुमार ने कर के नकारने के मौजूदा फैसले की पुष्टि की। रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत के फैसले से आवेदक के कानून के अनुसार किसी भी प्रतिकूल आदेश को चुनौती देने का अधिकार शामिल नहीं है।

तथाकथित सुरक्षा उपाधि भारतीय सौर निर्माता संघ (आईएसएमए) से आता है, जो पांच भारतीय पीवी निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। पांच निर्माताओं की संयुक्त उत्पादन क्षमता भारत की घरेलू सौर सेल क्षमता के आधे से अधिक है। इस सुरक्षा कर प्रस्ताव के खिलाफ याचिका पुस्तक Acme सौर द्वारा प्रस्तुत की गई थी और मानती है कि यह उपाय केवल सौर सेल उद्योग को कमजोर करेगा।

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