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Google को भारत में 1.36 अरब रुपये सीसीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया था

गूगल के सीईओ सैंडल पिज़ाई का जन्म भारत में हुआ और मूल निवासी अमेरिकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में Google का कोई अधिमान्य उपचार है, और वास्तव में विपरीत है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), भारत की एंटीट्रस्ट पर्यवेक्षी प्राधिकरण ने हाल ही में गूगल पर "खोज पूर्वाग्रह" गूगल पर स्पष्ट रूप से Google पर 1.36 अरब रुपये ($ 21.17 मिलियन) का जुर्माना लगाया है।

यह ठीक एक सर्वेक्षण का परिणाम था, जो 2012 में शुरू हुई थी, जो विवाह संदर्भ सेवा भारत मातृत्व और एकता और ट्रस्ट के लिए गैर-लाभकारी उपभोक्ता संघ द्वारा दायर की गई शिकायतों पर आधारित थी।

सीसीआई ने एक लिखित बयान में कहा कि 'गूगल की खोज पूर्वाग्रह प्रतिस्पर्धा और उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग डिग्री करने के लिए चोट पहुंचा सकती है,' जैसा कि हवाई यात्रा खोज परिणामों में Google की प्रमुख स्थिति के रूप में सामने आई है।

सीसीआई Google को भारत में एक प्रमुख खोज इंजन समझता है, जो निस्संदेह अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए महान लाभ का है।

Google का एक अलग दृष्टिकोण है, उनका मानना ​​है कि सीसीआई का विचार बहुत संकीर्ण है। Google के प्रवक्ता ने कहा: 'सीसीआई ने पुष्टि की है कि, वास्तव में, भारत के प्रतिस्पर्धा कानून के अनुरूप हमारे व्यवहार की अधिकांश समीक्षा।'

जुर्माना भारत में Google की औसत वार्षिक आय पर आधारित है, इस बीच सीसीआई ने कहा कि वह जुर्माना देने के लिए Google को 60 दिन देगी।

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